Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: 10 लाख का लोन ले और पायें 5 लाख तक की सब्सिडी, जल्द करें आवेदन!

Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: बिहार के ऐसे नागरिक जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। बिहार के जो नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वे इस योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा जिसमें से 50% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मतलब यदि आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपका 5 लाख का लोन माफ किया जाएगा।

Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 – Overview

योजना का नाम Mukhyamantri Udyami Yojana
विभाग उद्योग विभाग बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार के नागरिक
लोन राशि 10,00,000 लाख (अधिकतम)
सब्सिडी 5,00,000 लाख (अधिकतम)
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

Mukhyamantri Udyami Yojana 

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से राज्य के बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के तहत, सरकार चुने गए युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रधान कराएगी। इसी के साथ इस लोन पर 50% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। उद्यमी योजना का लाभ SC/ST, महिला, अल्पसंख्यक एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रधान कराया जाएगा। इस योजना से युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनका व्यापारिक दृष्टिकोण भी मजबूत हो सकेगा।

Bihar Udyami Yojana – Objective

बिहार सरकार द्वारा Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना और उनको उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन देगी और उसे लोन पर 50% की सब्सिडी भी प्रदान करेगी। जिससे बिहार के नागरिक खुद का व्यवसाय शुरू करके उसे एक अलग स्तर तक बढ़ा सकते हैं। चयनित युवा विभाग द्वारा जारी की गई ऑफिशल वेबसाइट  पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Udyami Yojana – Benefits

उद्यमी योजना के तहत बिहार के जो नागरिक खुद का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं केवल उनका ही लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 10 लख रुपए का लोन दिया जाता है उसे लोन पर 50% की सब्सिडी भी मिलती है। राज्य के नागरिकों को कुल परियोजना लागत का 50% (5,00,000 रुपये) का ब्याज मुक्त ऋण 7 वर्ष (84 समान किश्तों) के अंतर्गत चुकाना होगा।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana – Eligibility

Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन करने और लाभ लेने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मापदंड को पूरा करना अनिवार्य है जो नीचे दिए गए हैं:-

  • इस योजना के अंतर्गत केवल बिहार राज्य के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • SC या ST/बेरोजगार युवा/महिलाएं ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए आपको इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक पूर्व में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
  • आवेदन करने के लिए आपके पास व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत लोन की राशि पात्र अभ्यर्थी के खाते में RTGS के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन कार्ड पर किया जा सकता है।
  • आवेदक का चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को अपनी फॉर्म या कंपनी का निर्माण करके उसका रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है। विकल्प के तोर पर वह प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कोई भी ऑप्शन चुन सकता है।

Mukhyamantri Udyami Yojana – Required Documents

Udyami Yojana Bihar के अंतर्गत जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है:-

  • आधार कार्ड
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • स्कैन किए गए पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (JPG 120 KB)
  • बैंक पासबुक (बचत/चालू)
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (For Example – Intermediate, ITI, Polytechnic, Diploma or equivalent certificate)
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी)
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online Process

यदि आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसमें बिहार राज्य के SC/ ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा आवेदन करने के लिए पात्र हैं:-

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की ऑफिशल वेबसाइट  पर जाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरकर ओटीपी के लिए बटन पर क्लिक करें।

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  • ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप वेबसाइट पर वापस जाकर लॉगिन रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें।
  • आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
  • इतना करने के बाद, फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दें और फार्म का एक प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रखें।

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Author

  • Rajat Kumar

    मेरा नाम रजत कुमार है में उत्तर प्रदेश का निवसी हूँ और मे 4 वर्षों से सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी अप तक पहुचाने का कार्य कर रहा हुँ। सरकारी योजना से जुड़ी अन्य किसी सहायता के लिए contast मे जाकर संपर्क करें

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